इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) ने वेब सीरीज ‘मिर्जापुर’ (Mirzapur) के प्रड्यूसरों को बड़ी राहत दी है। हाई कोर्ट ने फरहान अख्तर (Farhan Akhtar) और रितेश सिधवानी (Ritesh Sidhwani) के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया है। फरहान अख्तर और रितेश सिधवानी के खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप था। वेब सीरीज ‘मिर्जापुर’ के जरिए सामाजिक और क्षेत्रीय भावनाएं भड़काने का भी आरोप था। गौरतलब है कि 29 जनवरी को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फरहान अख्तर और रितेश सिधवानी की गिरफ्तार कपर रोक लगाई थी। हाई कोर्ट ने साफ कर दिया था कि उनके खिलाफ जांच नहीं रुकेगी। फरहान अख्तर और रितेश सिधवानी ने हाई कोर्ट में बताया था कि उनकी किसी भी धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोई मंशा नहीं थी। हाई कोर्ट ने कहा कि एफआईआर में ऐसा कोई आरोप नहीं है जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हों।’मिर्जापुर 2′: अनुप्रिया पटेल के बाद राजू श्रीवास्तव ने की वेब सीरीजों पर सेंसरशिप की मांगबता दें कि वेब सीरीज ‘मिर्जापुर’ के खिलाफ मिर्जापुर जिले के कोतवाली देहात में धारा 295 ए के तहत धार्मिक भावनाएं आहत करने और आईपीसी की धारा 67 ए के तहत आईटी ऐक्ट के अंतर्गत मामला दर्ज कराया गया था। ऐमजॉन प्राइम की पॉप्युलर वेब सीरीज ‘मिर्जापुर’ में पंकज त्रिपाठी, दिव्येंदु शर्मा, अली फजल, कुलभूषण खरबंदा, श्वेता त्रिपाठी और रसिका दुग्गल जैसे कलाकारों ने मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं। अब तक वेब सीरीज ‘मिर्जापुर’ के दो सीजन आ चुके हैं। नवंबर, 2018 में पहला सीजन तो दूसरा सीजन अक्टूबर, 2020 में आया था।फरहान अख्तर और रितेश सिधवानी