नयी दिल्ली, 29 जून (भाषा) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने भेदिया कारोबार निषेध नियमन के तहत सूचना देने वालों के लिए इनाम राशि को बढ़ाकर अधिकतम 10 करोड़ रुपये कर दिया है। सेबी के निदेशक मंडल की मंगलवार को हुई बैठक में सेबी (भेदिया कारोबार निषेध), नियमन-2015 में संशोधनों को मंजूरी दी गई। इन संशोधनों के बाद सूचना देने वाले व्यक्ति के लिए अधिकतम इनामी राशि एक करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये कर दी गई है। बोर्ड की बैठक के बाद सेबी की ओर से जारी बयान में कहा गया है, ‘‘यदि कुल इनामी राशि एक करोड़ रुपये से कम या उसके बराबर है, तो सेबी द्वारा इनाम अंतिम आदेश जारी होने के बाद दिया जाएगा।’’ बयान में कहा गया है कि यदि सूचना देने वाले व्यक्ति को इनाम की राशि एक करोड़ रुपये से अधिक है, तो सेबी द्वारा अंतिम आदेश जारी होने के बाद एक करोड़ रुपये का अंतरिम इनाम दिया जा सकता है। नियामक शेयर बाजार में भेदिया कारोबार गतिविधियों पर अंकुश के लिए अपने प्रयासों को बढ़ा रहा है।