नयी दिल्ली, 29 जून (भाषा) सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने वाहन ईंधन के रूप में पेट्रोल में 12 प्रतिशत और 15 प्रतिशत एथनॉल मिश्रण को लेकर अधिसूचना का मसौदा जारी किया है। इस पर संबंधित पक्षों से 30 दिनों के भीतर टिप्पणियां आमंत्रित की गयी हैं। अधिसूचना के मसौदा के अनुसार, ‘‘…मौजूदा गैसोलीन उत्सर्जन मानकों के तहत स्पार्क इग्निशन इंजन युक्त एथनॉल पेट्रोल मिश्रण ई-12 और ई-15 से चलने वाले नये विनिर्मित वाहनों को मंजूरी होगी।’’