ICJ & ICC Difference : इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में क्या अंतर है, किस मामले की सुनवाई कहां होती है ? – What Is The Difference Between International Court Of Justice And International Criminal Court Know All About ICC And ICJ

हेग : यूक्रेन में रूस की सैन्य कार्रवाई के दौरान नागरिकों की मौत के बढ़ते मामलों, संपत्ति के व्यापक विनाश के बीच युद्ध अपराधों, मानवता के खिलाफ अपराधों और नरसंहार के लिए जिम्मेदार माने जाने वाले अधिकारियों के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने जांच शुरू कर दी है। आईसीसी के प्रोसेक्यूटर करीम खान ने बताया कि सबूत इकट्ठा करने का काम शुरू कर दिया गया है। यह जांच अंतरराष्ट्रीय अदालत के दर्जनों सदस्य देशों के आग्रह के बाद शुरू हुई है। सनद रहे कि यह जांच अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय कर रहा है न कि आईसीजे। आइए जानते हैं कि दोनों में क्या अंतर है…यूक्रेन ने 26 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में रूस के खिलाफ एक केस दायर किया था। इसमें यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस को अपनी सैन्य कार्रवाई को तत्काल रोकने का आदेश देने के साथ-साथ कोर्ट से रूस को आक्रामकता और नरसंहार के लिए जवाबदेह ठहराए जाने की अपील की थी। उन्होंने यह केस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में दायर किया था। अक्सर लोग इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट (ICC) और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) के बीच अंतर नहीं समझ पाते। किन्हीं दो देशों के बीच जब कोई विवाद होता है तो उसकी सुनवाई आईसीजे में होगी या आईसीसी में, इसका जवाब जानने के लिए दोनों के कार्यक्षेत्र और अधिकार-क्षेत्र को समझना होगा।Zelensky Emotional : ‘शायद, आप मुझे आखिरी बार जिंदा देख रहे हैं’, जेलेंस्की की भावुक अपील, मांगी मददसंयुक्त राष्ट्र की शाखा है ICJइंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस संयुक्त राष्ट्र की प्राथमिक न्याय शाखा है। यह नीदरलैंड के हेग के पीस पैलेस में स्थित है। यह अदालत दो देशों के बीच कानूनी विवाद का निपटारा करती है। आईसीजे किसी भी अधिकृत अंतरराष्ट्रीय शाखा, एजेंसी या संयुक्त राष्ट्र महासभा की ओर से पूछे गए कानूनी प्रश्न पर अपनी सलाह भी प्रस्तुत करता है। आईसीजे के आदेश और फैसले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद लागू करती है। ICC में होती है आपराधिक मामलों की सुनवाई इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में संयुक्त राष्ट्र के प्रत्येक सदस्य देशों से एक मेंबर होता है। लिहाजा 193 देश इसके सदस्य हैं। इस अदालत में 15 जज होते हैं जिनमें से प्रत्येक जज नौ साल का कार्यकाल पूरा करता है। वहीं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट एक अंतर-सरकारी (Inter-government) संगठन और अंतरराष्ट्रीय ट्रिब्यूनल है। इसका मुख्यालय भी नीदरलैंड के हेग में स्थित है। आईसीसी के पास नरसंहार के अंतरराष्ट्रीय अपराधों, मानवता के खिलाफ अपराधों और युद्ध अपराधों के लिए किसी भी व्यक्ति पर मुकदमा चलाने का अधिकार क्षेत्र है। ICC और ICJ में क्या अंतर है?आईसीसी एक स्वतंत्र संगठन है और संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं है। हालांकि वे एक-दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अंतरराष्ट्रीय अपराधों से संबंधित स्थितियों को आईसीसी को संदर्भित कर सकती है। आईसीसी में 105 सदस्य हैं जबकि आईसीजे में 193 सदस्य हैं। इसका मतलब है कि आईसीजे का आकार आईसीसी से बड़ा है। अमेरिका जैसे कुछ देश कभी भी आईसीसी का हिस्सा नहीं बने। भारत भी आईसीसी का हिस्सा नहीं है।Ukraine War : यूक्रेन युद्ध में फंसी महिलाओं को ‘गुलाम’ बना रहे विदेशी गिरोह ! कई गुना बढ़ सकता है वेश्यावृत्ति का खतराICC में किन मामलों की सुनवाई होती है?आईसीसी 18 जजों से मिलकर बना होता है जो अंतरराष्ट्रीय आपराधिक मामलों पर फैसला सुनाते हैं। इस अदालत का हर जज आईसीजे की तरह नौ साल की अवधि के लिए कार्य करता है। दोनों ही अदालतें अपने मामलों का निपटारा कुछ अंतरराष्ट्रीय संधियों और कानूनों के आधार पर करती हैं जिन पर दुनिया के देशों के हस्ताक्षर होते हैं। जैसा कि नाम से पता चलता है, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आपराधिक मामलों से संबंधित है, इसमें नरसंहार, मानवता के खिलाफ अपराध, युद्ध अपराध, आक्रामकता का अपराध जैसे मामलों की सुनवाई होती है। ICJ में किन मामलों का निपटारा होता है?आईसीसी एक ‘अंतिम विकल्प’ की तरह काम करता है। आईसीसी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल तब करता है जब किसी देश की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो जाती है या कोई सरकार जघन्य अंतर्राष्ट्रीय अपराधों को अंजाम देती है। वहीं आईसीजे एक सिविल कोर्ट है। यह अपने सदस्य देशों के बीच कानूनी विवादों को सुलझाता है। यह अदालत आमतौर पर संप्रभुता और सीमाएं, संधि उल्लंघन, समुद्री विवाद, व्यापार विवाद आदि मामलों का निपटारा करवाती है। इसे ‘वर्ल्ड कोर्ट’ भी कहा जाता है।