पाकिस्तान ने देशभर में बढ़ती बलात्कार की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए कड़े कानून को मंजूरी दी है। इस कानून से आदतन बलात्कारियों को केमिकल के जरिए नपुंसक भी बनाया जाएगा। पाकिस्तान में बढ़ती बलात्कार की घटनाओं के बाद इमरान खान सरकार पर कठोर कानून लागू करने का दबाव था। अब बलात्कार के मामलों के लिए अलग से कोर्ट बनाई जाएगी और उसमें फास्ट-ट्रैक सुनवाई भी होगी। अदालतें चार महीने में सुनवाई पूरी कर लेगी। दुष्कर्म रोधी प्रकोष्ठ घटना की रिपोर्ट होने के छह घंटे के भीतर पीड़िता की जांच कराएगा। अध्यादेश के तहत आरोपियों को दुष्कर्म पीड़िता से जिरह की अनुमति नहीं होगी। केवल न्यायाधीश और आरोपी की ओर से पेश वकील ही पीड़िता से सवाल-जवाब कर पाएंगे। जांच में लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों और सरकारी अधिकारियों को तीन साल तक जेल हो सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। पीड़ितों की पहचान उजागर नहीं की जाएगी और पहचान उजागर करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। भारत में भी बलात्कार के दुर्लभतम मामलों में फांसी की सजा का प्रावधान है। जानें दुनिया के देशों में बलात्कार के खिलाफ कौन-कौन से कानून लागू हैं…चीन में बलात्कारियों को दी जाती है फांसीचीन में बलात्कार के दोषियों को सीधे फांसी की सजा दी जाती है। इसके अलावा कई मामलों में ऐसे दोषियों को बिजली के झटके देकर भी मारा गया है। इसके अलावा चीन में बलात्कारियों के प्राइवेट पार्ट को विकृत करने की सजा का भी प्रावधान है। चीन ने कभी भी अपने देश में मौत की सजा पाए लोगों की संख्या का खुलासा नहीं किया है। पर माना जाता है कि इस देश में हर साल सैकड़ों लोगों को कई अलग-अलग अपराधों में मौत की सजा दी जाती है।सऊदी अरब में तलवार से काट दिया जाता है गलासऊदी अरब अपने कठोर कानूनों के लिए जाना जाता है। इस देश में बलात्कार के दोषी को सरेआम चौराहे पर तलवार से गला काट दिया जाता है। इसके अलावा दोषी को पत्थर मारने और फांसी देने का भी प्रावधान है। ये सभी सजाएं जनता के सामने दी जाती है। जिससे लोगों के अंदर जुर्म को लेकर खौफ पैदा होता है। इतना ही नहीं, सऊदी अरब चोरी के दोष में अपराधी का हाथ तक काट देता है। इस सजा को लागू करने के लिए सऊदी अरब में इस्लामिक पुलिस बड़ी भूमिका निभाती है।इराक में पत्थर मार-मारकर दी जाती है मौतइराक में बलात्कार के दोषियों को काफी निर्मम तरीके से मौत की सजा दी जाती है। सद्दाम हुसैन के कार्यकाल के दौरान कई बलात्कारियों को पत्थर मारकर मौत की सजा दी गई थी। इसमें दोषियों को तबतक पत्थर मारा जाता है, जबतक उनकी मौत न हो जाए। अपराधियों के दिलों में खौफ पैदा करने के लिए पत्थर मारने वालों में पीड़ित के परिवारवालों और आम लोगों को भी शामिल किया जाता है।उत्तर कोरिया में बलात्कारियों को सिर में मारी जाती है गोलीकिम जोंग उन के उत्तर कोरिया में बलात्कार का जुर्म साबित होने के बाद सीधे मौत की सजा जी जाती है। इसके लिए दोषियों को तत्काल सेना के फायरिंग स्कॉड के सामने पेश किया जाता है। जहां उन्हें रायफल या एंटी एयरक्राफ्ट गन से भून दिया जाता है। एंटी एयरक्राफ्ट गन से तो अपराधियों के शरीर के टुकड़े-टुकड़े हो जाते हैं। कुछ मामलों में तो उत्तर कोरिया में बलात्कारियों को सरेआम सिर में गोली मार दी जाती है।अमेरिका में भी मौत की सजा का प्रावधानअमेरिका में भी बलात्कारियों को मौत की सजा देने का प्रावधान है। इस देश में दो तरह के कानून हैं, पहला स्टेट लॉ (राज्य का कानून) और दूसरा फेडरल लॉ (केंद्र का कानून)। अगर बलात्कार के केस की सुवनाई फेडरल लॉ के अंतर्गत होती है तो बलात्कारी को 30 साल की सजा दी जा सकती है। वहीं, स्टेट यानी राज्य के कानून हर राज्य में अलग-अलग हैं।