कार्ति चिदंबरम को कोर्ट से राहत, इस शर्त के साथ फ्रांस और ब्रिटेन यात्रा की अनुमति दी

नई दिल्‍ली: दिल्ली की एक अदालत ने एयरसेल-मैक्सिस और आईएनएक्स मीडिया से जुड़े कथित घोटालों में आरोपी कांग्रेस नेता कार्ति चिदंबरम को 15 से 27 सितंबर के बीच फ्रांस और ब्रिटेन की यात्रा करने की अनुमति दे दी। विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने कथित घोटालों से संबंधित चार मामलों में चिदंबरम को राहत दी। इन मामलों की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कर रहे हैं। न्यायाधीश ने 25 अगस्त को सुनाए गए एक आदेश में कहा कि अदालत के निर्देश मामलों की चल रही जांच के रास्ते में नहीं आएंगे।अपनी याचिका में चिदंबरम ने दावा किया कि उन्हें 18 से 24 सितंबर तक फ्रांस के सेंट ट्रोपेज में आयोजित होने वाले ‘सेंट ट्रोपेज ओपन’ नामक एक प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। इसके बाद उन्हें अपनी बेटी से मिलने के लिए ब्रिटेन स्थित लंदन की यात्रा भी करनी है। कार्तिक ने कहा कि उनकी बेटी लंदन में काम करती है और वहीं रहती है।कांग्रेस नेता ने कहा कि उन्हें लंदन में कुछ बैठकों और व्यावसायिक गतिविधियों में भाग लेना है, क्योंकि उनकी कंपनी टोटस टेनिस लिमिटेड (जो एटीपी टूर्नामेंट की सह-आयोजक है) ब्रिटेन में स्थापित की गई थी।हालांकि, सीबीआई और ईडी की ओर से पेश वकील ने चिदंबरम के आवेदनों का विरोध किया। अदालत ने आरोपी को एफडीआर या बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से एक करोड़ रुपये की जमानत राशि जमा कराने का निर्देश दिया। अदालत ने उन्हें यह भी निर्देश दिया कि देश छोड़ने से पहले इस अवधि के अपने यात्रा कार्यक्रम को औचारिक रूप दें और इसे रिकॉर्ड पर रखें।