अहमदाबाद: कांग्रेस नेता राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर हैं तो वहीं भारत में कांग्रेस के नेता गुजरात हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। राहुल गांधी ने सूरत कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने के लिए गुजरात हाई कोर्ट में अर्जी लगाई थी। जिस पर 2 मई को सुनवाई पूरी हो गई थी, हालांकि इस बाद कोर्ट के समर वेकेशन के लिए बंद होने के कारण फैसला नहीं आ पाता था। अंतिम सुनवाई में हाई कोर्ट के जस्टिस एच एम प्राच्छक ने अंतरिम ऑर्डर देने से मना करते हुए 4 जून के बाद फैसला सुनाने को कहा था। हाई कोर्ट के जस्टिस अपने बेंच पर लौट चुके हैं और रोज मामलों की सुनवाई कर रहे हैं। वे जल्द फैसले की उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं।वायनाड में हचलल से बैचेनीपीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार कोझिकोड के जिला निर्वाचन अधिकारी के नाते उप जिलाधिकारी ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को पांच जून को भेजे गए एक पत्र में कहा था कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) और ‘वोटर वेरिफियेबल पेपर ऑडिट ट्रेल’ (वीवीपैट) प्रणालियों के सत्यापन के बाद सात जून को ‘मॉक’ मतदान कराया जाएगा जिसके बाद वायनाड लोकसभा सीट पर उपचुनाव होगा। मोदी सरनेम मानहानि केस में सुनवाई पूरी होने के बाद उम्मीद की जा रही थी कि कोर्ट के खुलने पर इस मामले में फैसला आ सकता है। यह उम्मीद कांग्रेस के नेताओं और राहुल गांधी की वकीलों को भी थी, लेकिन अभी तक इस मामले कोर्ट कब फैसला सुनाएगी? वायनाड में उपचुनाव की हलचल सामने आई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि निर्वाचन आयोग के कदम के पीछे एक रहस्य है। पार्टी ने सवाल किया कि आयोग ने अपील के लंबित रहते अदालत के फैसले के बारे में पहले ही कैसे जान लिया। इस रिपोर्ट के बाद केरल से लेकर गुजरात तक कांग्रेस नेताओं में भी बेचैनी है।24 की भविष्यवाणी कर जयशंकर ने राहुल को दे दिया ज्ञानकब आएगा हाई कोर्ट का फैसला?राहुल गांधी की सजा पर रोक की अर्जी पर गुजरात हाई कोर्ट के जस्टिस एच एम प्राच्छक ने सुनवाई की थी। इसके बाद उन्होंने फैसले को रिजर्व करते हुए समर वेकेशन के बाद सुनाने को कहा था। जस्टिस प्राच्छक कामकाज पर लौट चुके हैं, वे पांच जून से प्रतिदिन कोर्ट में सुनवाई कर रहे हैं। उनकी कोर्ट में नौ जून को लिस्ट किए गए मामलों की सूची में कुल 18 मामले हैं। इनमें राहुल गांधी की अर्जी का मामला सूचीबद्ध नहीं है। ऐसे में अब उम्मीद जताई जा रही है कि गुजरात हाई कोर्ट का फैसला अगले हफ्ते में या फिर इसके बाद आएगा। राहुल गांधी को 2019 के मानहानि के मामले में सूरत सीजेएम कोर्ट ने 23 मार्च को दोषी करार दिया था। इसके अगले दिन उनकी लोकसभा की सदस्यता चली गई थी।अगर सजा पर रोक नहीं लगती है तो राहुल गांधी चार बार के सांसद राहुल (52) आठ साल तक चुनाव नहीं लड़ सकेंगे।