सुप्रीम कोर्ट LIVE: डीयू की एडमिशन पॉलिसी चलेगी या सेंट स्टीफंस कॉलेज का फॉर्म्युला, आज सुनवाई – supreme court hearing today delhi university vs st stephens college minority candidates interview

नई दिल्‍ली: सुप्रीम कोर्ट में आज दिल्‍ली यूनिवर्सिटी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई होगी। डीयू ने सेंट स्टीफंस कॉलेज में अल्पसंख्यकों के एडमिशन के लिए अपनाए गए फॉर्म्युले को चुनौती दी है। दिल्‍ली हाई कोर्ट ने कॉलेज को अपने फॉर्म्युले से एडमिशन जारी करने का अंतरिम आदेश दिया था। इस आदेश के खिलाफ डीयू ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (UGC) ने भी HC के आदेश के खिलाफ अपील दाखिल की है। SC में 18 अगस्‍त को पिछली सुनवाई के दौरान जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने UGC के कहने पर मामले की सुनवाई सोमवार (21 अगस्‍त) तक के लिए टाल दी थी। पिछली सुनवाई में यूनिवर्सिटी की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए थे।डीयू vs सेंट स्टीफंस कॉलेज: क्‍या है मामलादिल्‍ली यूनिवर्सिटी ने पिछले साल एडमिशन पॉलिसी जारी की। इसके तहत, डीयू के कॉलेजों में एडमिशन के लिए उसके कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्‍ट को इकलौता क्राइटेरिया तय किया गया। पिछले साल भी यूनिवर्सिटी और उससे संबद्ध कॉलेजों के बीच कानून लड़ाई चली थी। दिल्‍ली के सेंट स्टीफंस कॉलेज ने गैर-ईसाई आवेदकों के लिए 85-15 का फॉर्म्युला अपनाया है। इसके तहत, कॉलेज डीयू के कॉमन एंट्रेंस एग्जाम के स्कोर को एडमिशन के लिए ओवरऑल स्कोर में केवल 85% वेटेज देता है। एडमिशन के लिए बाकी 15% स्‍कोर कैंडिडेट के इंटरव्यू पर निर्भर करता है।सेंट स्टीफंस ने इसके पीछे अपने अल्पसंख्यक संस्थान होने का हवाला दिया है। दिल्‍ली यूनिवर्सिटी ने सेंट स्टीफंस को ईसाई आवेदकों के संबंध में छूट देने पर सहमति जताई थी, लेकिन गैर-अल्पसंख्यक छात्रों के एडमिशन क्राइटेरिया पर टस से मस होने को राजी नहीं।