नई दिल्लीराजधानी की एक अदालत ने उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगे से जुड़े मामले में तीन छात्रों को तुरंत रिहा करने के आदेश दिए हैं। इनमें जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्र आसिफ इकबाल तनहा और जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) की छात्रा देवांगना कालिता व नताशा नरवाल शामिल हैं। कोर्ट ने गुरुवार को यह आदेश दिया। HC ने दी ‘पिंजरा तोड़’ कार्यकर्ता देवांगना को जमानत, कहा- प्रदर्शन के दौरान भड़काऊ भाषण, सड़क जाम करना सामान्य बातदिल्ली हाई कोर्ट ने इन छात्र कार्यकर्ताओं को दो दिन पहले जमानत दी थी। इसके बाद कोर्ट का यह आदेश आया है। इन्हें पिछले साल फरवरी में दंगों से जुड़े एक मामले में गैर-कानूनी गतिविधि (रोकथाम) कानून के तहत मई 2020 में गिरफ्तार किया गया था। इन्हें उनके पते और जमानतदारों से जुड़ी जानकारी पूर्ण न होने का हवाला देते हुए समय पर जेल से रिहा नहीं किया गया था।दिल्‍ली HC की सरकार को नसीहत, कहा- राष्ट्र की नींव बेहद मजबूत, कॉलेज के कुछ छात्रों के प्रदर्शन से हिलने वाली नहींउधर, दिल्‍ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में दिल्‍ली हाई कोर्ट के इन तीनों को जमानत देने के आदेश को चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को दिल्‍ली पुलिस की याचिका पर सुनवाई करेगा।24 फरवरी 2020 को उत्तर-पूर्वी दिल्ली में संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के समर्थकों और विरोधियों के बीच हिंसा भड़क गई थी। इसने सांप्रदायिक टकराव का रूप ले लिया था। हिंसा में कम से कम 53 लोगों की मौत हो गई थी। करीब 200 लोग घायल हो गए थे। इन तीनों पर इनका मुख्य ‘साजिशकर्ता’ होने का आरोप है।