हाइलाइट्समहिला के विवाह की वैध उम्र बढ़ने वाली है1978 में 15 से 18 साल की गई थी शादी की उम्रअब 18 से 21 करने वाले प्रस्ताव पर कैबिनेट की मंजूरीनई दिल्लीकानून के तहत महिला के विवाह की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने वाले प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। देश में पुरुषों के विवाह की वैध उम्र 21 साल ही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल स्वतंत्रता दिवस पर अपने संबोधन में इससे संबंधित प्लान की घोषणा की थी। रिपोर्टों में बताया गया है कि बुधवार को कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद सरकार बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में संशोधन का कानून लाएगी और इसके साथ ही स्पेशल मैरिज एक्ट और पर्सनल लॉ जैसे हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में भी संशोधन होगा।आपका वोट दर्ज हो गया है।धन्यवादLogin to View Poll Resultsकेंद्र की टास्क फोर्स ने की थी सिफारिशजया जेटली की अध्यक्षता में बनी केंद्र की टास्क फोर्स द्वारा दिसंबर 2020 में नीति आयोग से की गई सिफारिश के बाद कैबिनेट ने इस पर मुहर लगाई है। मां बनने की उम्र से संबंधित समस्याएं, मातृ मृत्यु दर (MMR) को कम करने, पोषण स्तर में सुधार और संबंधित मुद्दों की जांच करने के लिए केंद्र की टास्क फोर्स का गठन किया गया था। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से जून 2020 में बनाई गई टास्क फोर्स में नीति आयोग के सदस्य डॉ. वीके पॉल भी शामिल थे।Gorakhpur News: सामूहिक विवाह में पहुंच गए पहले से शादी-शुदा जोड़े, पोल खुली तब शरमाए 3-3 बच्चों के मां-बापसेक्स एजुकेशन का भी सुझावटास्क फोर्स ने सुझाव दिया है कि समाज के इस फैसले को स्वीकार करने के लिए व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जाए। यह भी कहा गया है कि स्कूल और विश्वविद्यालय तक लड़कियों की पहुंच होनी चाहिए। दूरदराज के इलाकों में शिक्षण संस्थान होने पर परिवहन की भी व्यवस्था की जाए। सिफारिश की गई है कि सेक्स एजुकेशन भी होना चाहिए और उसे स्कूल के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। महिलाओं के सशक्तीकरण पर जोर दिया गया है।शादी के वक्त मिली जूलरी-संपत्ति महिला के नाम करने की अर्जी, सुप्रीम कोर्ट बोला- दहेज कानून पर दोबारा विचार की जरूरतताकि बेटी की जल्दी शादी से पहले दो बार सोचें मां-बापसंदेश साफ है, अगर लड़की आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनती है तो माता-पिता भी उसकी जल्दी शादी करने से पहले दो बार सोचेंगे। हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के सेक्शन 5 (3) के तहत दुलहन की उम्र 18 और दूल्हे की उम्र 21 साल निर्धारित की गई है। इससे पहले 1978 में महिला के शादी की उम्र 15 से बढ़ाकर 18 साल की गई थी। जैसे जैसे भारत विकास पथ पर बढ़ता गया, महिलाओं के लिए शिक्षा और करियर के रास्ते भी खुलते गए। फाइल फोटो