नयी दिल्ली, 21 जून (भाषा) प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) ने यस बैंक के पूर्व मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) राणा कपूर पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना और दो अन्य संस्थाओं पर 50-50 लाख रुपये का दंड लगाने के नियामक सेबी के आदेश को बरकरार रखा है।भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने दोनों इकाइयों… यस कैपिटल (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड और मोर्गन क्रेडिट्स प्राइवेट लिमिटेड… पर मार्च 2021 में गिरवी रखे शेयर से संबंधित आवश्यक जानकारी सार्वजनिक नहीं करने के लिए जुर्माना लगाया था। सेबी ने सितंबर 2020 में मोर्गन क्रेडिट लेनदेन के संबंध में खुलासा नहीं करने के लिए कपूर पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। नियामक ने अपने आदेश में कहा था कि कपूर ने यस बैंक के निदेशक मंडल को लेन-देन के बारे में जानकारी न देकर अपने और संबंधित पक्षों के बीच एक अपारदर्शी संबंध बनाया। अपीलीय न्यायाधिकरण ने 18 जून को जारी आदेश में कहा कि जुर्माने की राशि के संदर्भ में हस्तक्षेप का मतलब नहीं है। सैट ने कहा कि कपूर ने मोर्गन क्रेडिट्स के लेनदेन के लिए व्यक्तिगत गारंटी दी थी। उसने कहा, ‘‘ये लेन-देन निश्चित रूप से सूचीबद्ध इकाई यानी यस बैंक को सीधे प्रभावित करने की प्रकृति के हैं। इसलिए, अच्छे निर्णय लेने की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए यह अपीलकर्ता के लिये जरूरी था कि वह लेन-देन के बारे में सूचीबद्ध कंपनी यस बैंक के निदेशक मंडल को जानकारी देता।’’ अपीलीय न्यायाधिकरण ने कहा, ‘‘हम जुर्माने की राशि कम करने को लेकर कोई ऐसी वजह नहीं देखते। अत: अपील खारिज की जाती है।’’