मुंबई, 25 जून (भाषा) भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को पंजाब एंड महाराष्ट्र कॉ-आपरेटिव (पीएमसी) बैंक पर नियामकीय पाबंदी की समय सीमा छह महीने बढ़ाकर दिसंबर 2021 तक कर दिया। सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विसेज द्वारा पीएमसी के अधिग्रहण कार्य को पूरा करने के लिये यह कदम उठाया गया है। संकट में फंसे बैंक के अधिग्रहण का रास्ता साफ करते हुए रिजर्व बैंक ने माह के शुरू में सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विसेज को लघु वित्त बैंक (एसएफबी) स्थापित करने की मंजूरी दे दी थी। केंद्रीय बैंक ने एक अधिसूचना में कहा, ‘‘प्रक्रिया से जुड़े विभिन्न कार्यों को पूरा करने के लिये आवश्यक समय पर गौर करते हुए 23 सितंबर, 2019 को जारी निर्देश को एक जुलाई, 2021 से बढ़ाकर 31 दिसंबर, 2021 कर दिया गया है, यह समीक्षा पर निर्भर करेगा।’’ इससे पहले निर्देश को समय-समय पर संशोधित किया गया था। उल्लेखनीय है कि बैंक में वित्तीय अनियमितताएं पाये जाने के बाद आरबीआई ने सितंबर, 2019 में पीएमसी के निदेशक मंडल को हटा दिया था। साथ ही कई नियामकीय पाबंदियां लगायी जिसमें ग्राहकों के पैसा निकालने पर सीमा शामिल है। बैंक ने रियल एस्टेट कंपनी एचडीआईएल को दिये गये कर्ज की सही जानकारी नहीं दी और उसे छिपाया। उसके बाद से पाबंदियां कई बार बढ़ायी गयी हैं। शुरू में, केंद्रीय बैंक ने पीएमसी के जमाकर्ताओं को 1,000 रुपये निकालने की अनुमति दी थी, जिसे बाद में बढ़ाकर एक लाख रुपये प्रति खाता कर दिया गया था।