मुंबई, 24 अगस्त (भाषा) प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को मनी लांड्रिंग मामले में विशेष पीएमएलए अदालत के समक्ष आईसीआईसीअई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर, उनके कारोबारी पति तथा अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोपों से जुड़े मसौदा दस्तावेज जमा किये। मनी लांड्रिंग निरोधक कानून (पीएमएलए) के तहत गठित अदालत ने आईसीआईसीआई बैंक-वीडियोकॉन मनी लांड्रिंग मामले में आरोप तय करने के लिये छह सितंबर की तारीख तय की है। मामले के अन्य आरोपियों में चंदा कोचर के पति दीपक कोचर और वीडियोकॉन समूह के प्रवर्तक वेणुगोपाल धूत शामिल हैं। पिछले साल सितंबर में केंद्रीय जांच एजेंसी ने दीपक कोचर को गिरफ्तार किया था। उसके बाद से वह जेल में हैं। विशेष पीएमएलए अदालत ने चंदा कोचर और धूत को अदालत में पेश होने के बाद क्रमश: फरवरी और मार्च में जमानत दे दी थी। इस मामले में दोनों आरोपियों को कभी गिरफ्तार नहीं किया गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने दीपक कोचर को सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया था। निदेशालय ने कोचर, धूत और अन्य के खिलाफ केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दाखिल एफआईआर के आधार पर मनी लांड्रिंग का आपराधिक मामला दर्ज किया था।