नयी दिल्ली, 30 सितंबर (भाषा) राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए) ने सरकार से जरूरी जानकारी देने में नाकाम रहने वाले 1,011 लेखा परीक्षकों और ऑडिट कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करने की सिफारिश की है। प्राधिकरण ने कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय को कंपनी कानून के तहत नियमों का अनुपालन नहीं करने वाली इकाइयों के खिलाफ कार्रवाई करने की सिफारिश की है। एनएफआरए नियमों के तहत एक निश्चित श्रेणी के अंतर्गत आने वाले कंपनियों के लेखा परीक्षकों/ऑडिट कंपनियों को एक निर्धारित फॉर्म … एनएफआरए …2 में नियामक के पास वार्षिक रिटर्न दाखिल करना आवश्यक है। फाइलिंग हर साल 30 नवंबर को या उससे पहले करनी होती है। रिपोर्टिंग अवधि वित्त वर्ष 2018-19 के लिये नियत तारीख को सितंबर 2020 तक बढ़ा दिया गया था। बृहस्पतिवार को जारी विज्ञप्ति के अनुसार एनएफआर ने मार्च 2021 में 2018-19 की अवधि के लिए उपरोक्त सांविधिक जरूरतों का अनुपालन न करने के मामलों की पहचान की। एनएफआरए ने ऐसी गलती करने वाली लेखापरीक्षा फर्मों को सूचना भेजी थी और नियमों के बारे में जागरूकता पैदा करने में भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) के सहयोग की भी मांग की थी। विज्ञप्ति में कहा गया है, ‘‘हालांकि, अभी भी ऑडिट कंपनियां सांवधिक दायित्वों का पालन नहीं कर रही हैं।’’