नयी दिल्ली, दो फरवरी (भाषा) विशेष आर्थिक क्षेत्रों (सेज) के लिए नया कानून विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के व्यापार नियमों का अनुपालन करने वाला होगा और इसमें मंजूरी के लिए एकल खिड़की प्रणाली की सुविधा दी जाएगी। वाणिज्य सचिव बी वी आर सुब्रमणियम ने बुधवार को यह बात कही। उन्होंने कहा कि इसके अलावा इसमें विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचे के साथ सीमा-शुल्क प्रक्रियाओं को सुगम किया जाएगा। सरकार ने मंगलवार को मौजूदा सेज कानून को नए अधिनियम से बदले का प्रस्ताव किया है। इससे राज्य उपक्रम और सेवा केंद्रों के विकास (देश) में भागीदार बन सकेंगे। मौजूदा सेज कानून, 2006 में लागू किया गया था। नए कानून की जरूरत पर सचिव ने कहा कि भारत को विशाल औद्योगिक विनिर्माण क्षेत्रों की जरूरत है, जिसमें विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचा होना चाहिए। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, ‘‘हम सेज 2.0 का मसौदा तैयार कर रहे हैं। अगले दो माह में हम नया सेज कानून ला सकेंगे।’’