नयी दिल्ली छह अक्टूबर (भाषा) केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में पुराने वाहनों को कबाड़ में देने पर नए वाहनों की खरीद में राष्ट्रीय वाहन कबाड़ नीति के तहत पथकर (रोड टैक्स) में 25 प्रतिशत तक की छूट दी जायेगी। मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में कहा कि वाहन कबाड़ नीति में वाहन मालिकों को पुराने और पर्यावरण के लिए खराब प्रदूषणकारी वाहनों को छोड़ने को लेकर प्रेरित करने के लिए एक प्रणाली का प्रस्ताव है। मंत्रालय ने कहा, ‘‘कबाड़ के लिए वाहन जमा कराने पर मिले प्रमाणपत्र के आधार पर वाहन मालिकों को यह छूट दी जाएगी। यह रियायत गैर-परिवहन (व्यक्तिगत) वाहनों के मामले में 25 प्रतिशत तक और परिवहन (वाणिज्यिक) वाहनों के मामले में 15 प्रतिशत तक है।’’ मंत्रालय ने कहा कि यह रियायत परिवहन वाहनों के मामले में आठ साल तक और गैर-परिवहन वाहनों के मामले में 15 साल तक उपलब्ध होगी।