नयी दिल्ली, 22 नवंबर (भाषा) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक सेवानिवृत्त ईपीएफओ कर्मचारी की संपत्ति कुर्क की है, जिसके खिलाफ 1.64 करोड़ रुपये के पेंशनभोगी फंड को आंध्र प्रदेश में अपने निजी खातों में अवैध रूप से अंतरित करने का आरोप है। एजेंसी ने सोमवार को यह जानकारी दी। ईडी ने एक बयान में कहा कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के कडप्पा उप-क्षेत्रीय कार्यालय के सेवानिवृत्त अनुभाग पर्यवेक्षक कोंडापल्ली सत्यनारायण राव और उनके परिवार के सदस्यों की 1.13 करोड़ रुपये की संपत्ति धनशोधन निरोधक अधिनियम (पीएमएलए) के तहत कुर्क की गई है।इसने कहा है कि कुर्क की गई संपत्ति में 98.68 लाख रुपये का आवासीय फ्लैट और 12.64 लाख रुपये का बैंक बैलेंस शामिल है।ईडी ने आरोप लगाया, ‘‘बैंक समाधान विवरण (बीआरएस) डेटा को इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग रिपोर्ट में उपलब्ध सिस्टम प्रोटोकॉल के माध्यम से डाउनलोड किया गया था और एक सीडी में कॉपी किया गया था और बैंकों को सौंप दिया गया था, जिसमें पेंशनभोगियों की संख्या और वितरित की जाने वाली पेंशन की राशि को दर्शाने वाली सारांश रिपोर्ट की कोई हार्ड कॉपी नहीं थी। इसकी वजह से इसमें छेड़छाड़ की गुंजाइश बनती थी।’’ इसने कहा कि डेटा को बैंकर द्वारा ‘बिना’ किसी प्रति-सत्यापन के अपलोड किया गया था।बयान में कहा गया है, ‘‘जांच में पाया गया कि 2011-2014 के बीच कुल 1.64 करोड़ रुपये की राशि को आरोपी और उसके करीबी रिश्तेदारों के खातों में जमा किया गया था।’’ईडी ने राव और उनके परिवार के खिलाफ हैदराबाद स्थित सीबीआई भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की प्राथमिकी का अध्ययन करने के बाद धनशोधन का मामला दर्ज किया था।