नयी दिल्ली, 17 जून (भाषा) पेट्रोलियम मंत्रालय ने ‘खनिज तेलों’ की परिभाषा के भीतर हाइड्रोजन जैसे स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों को शामिल करने के लिए मौजूदा कानून में संशोधन का प्रस्ताव दिया है। गौरतलब है कि ‘खनिज तेलों’ की खोज और उत्पादन के लिए सरकार लाइसेंस देती है। मंत्रालय ने कहा कि तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) संशोधन विधेयक 2021 के जरिए मौजूदा कानून में संशोधन करने का प्रस्ताव है, ताकि अगली पीढ़ी के स्वच्छ ईंधन की खोज, विकास और उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ ही नियामक चुनौतियों और जोखिमों को कम किया जा सके। मंत्रालय ने इसके लिए हितधारकों से सुझाव मांगे हैं। प्रस्तावित विधेयक के तहत हाइड्रोजन जैसे ऊर्जा के आधुनिक और स्वच्छ स्रोतों को अपने दायरे में शामिल करके ‘खनिज तेलों’ की एक नई परिभाषा तैयार करने की बात भी कही गई है। परंपरागत रूप में खनिज तेल का अर्थ प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम तेल सहित विभिन्न रूपों में हाइड्रोकार्बन से है।