नयी दिल्ली, 18 जून (भाषा) कर्ज में डूबे वीडियोकॉन समूह की दो सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरधारकों को सूचीबद्धता समाप्त होने पर कुछ नहीं मिलेगा। इन दोनों कंपनियों का परिसमापन मूल्य बकाया ऋण की भरपाई करने के लिये ही पर्याप्त नहीं है। वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड और वैल्यूज इंडस्ट्रीज लिमिटेड को दिवालिया-वीडियोकॉन समूह के लिए स्वीकृत समाधान योजना के हिस्से के तौर पर शेयर बाजार से इनकी सूचीबद्धता समाप्त कर दी जायेगी। कंपनियों ने शुक्रवार को जारी एक सार्वजनिक सूचना में कहा कि दोनों कंपनियों के किसी शेयरधारक को शेयरों की सूचीबद्धता समाप्त होने के समय कोई पेशकश नहीं की जायेगी। बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के नियमों के अनुसार एक कंपनी जो शेयर बाजारों से सूचीबद्धता समाप्त करना चाहती है, उसे सार्वजनिक शेयरधारकों सहित मौजूदा शेयरधारकों के समक्ष पेशकश करनी होती है। वेल्यूज इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने कहा, ‘‘कंपनी का परिसमापन मूल्य कंपनी के वित्तीय लेनदारों के ऋण को चुकाने के लिये ही पर्याप्त नहीं है, इसलिए इक्विटी शेयरधारकों का परिसमापन मूल्य ‘शून्य’ है। इसलिए वे कोई भुगतान प्राप्त करने के हकदार नहीं होंगे।’’ कंपनी ने आगे कहा कि ऐसे में कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों को अपने शेयर सफल समाधान आवेदक को सौंपने की जरूरत नहीं है। सफल समाधान आवेदक अनिल अग्रवाल की टिन स्टार टैक्नालाजीज है। वीडियोकोन इंडस्ट्रीज ने बीएसई और एनएसई से शेयरों की सूचीबद्धता समाप्त करने के लिये 18 जून 2021 की रिकार्ड तिथि तय की है।