नयी दिल्ली, 22 जून (भाषा) राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने कर्नाटक के चिक्कबल्लापुर में इस साल 22 फरवरी को एक खनन स्थल पर हुए जिलेटिन के विस्फोट के सिलसिले में छह आरोपियों पर 1.25 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। हादसे में छह लोग मारे गए थे। एनजीटी ने अपने आदेश में कहा कि व्यावसायिक लाभ के लिए खतरनाक गतिविधियों को अंजाम दे रहा व्यक्ति किसी भी हादसे के लिए जिम्मेदार होता है। एनजीटी के चेयरपर्सन न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अगुवाई वाली एक पीठ ने कहा कि यदि उल्लंघन करने वालों द्वारा एक माह में जुर्माना नहीं दिया जाता है, तो इसका भुगतान जिला मजिस्ट्रेट के के जरिये कर्नाटक राज्य को करना होा। राज्य को उल्लंघन करने वालों से इसकी वसूली का अधिकार होगा। इसके अनुपालन की जिम्मेदारी मुख्य सचिव की होगी। पीठ ने कहा कि यह एक स्थापित कानून है कि व्यावसायिक लाभ के लिए खतरनाक गतिविधियों को अंजाम दे रहा व्यक्ति किसी भी हादसे के लिए जिम्मेदार होता है और यहां नुकसान काफी बड़ा है। पीठ ने अपने द्वारा गठित एक समिति की रिपोर्ट पर गहराई से विचार करने के बाद कहा कि यह साफ है कि कानून का उल्लंघन करते हुए, विस्फोट से अवैज्ञानिक तरीके से निपटने की वजह से छह लोगों की मौत हुई और एक व्यक्ति घायल हुआ।