नयी दिल्ली 31 जुलाई (भाषा) केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने शनिवार को कहा कि उसने एक अगस्त से एईओ-टी1 इकाइयों के लिए अधिकृत आर्थिक परिचालन प्रमाणन के नवीनीकरण की जरूरत को समाप्त कर दिया है। सीबीआईसी ने कहा कि इन कंपनियों को एक अगस्त, 2021 से एईओ-टी1 प्रमाणन की फिर से नवीनीकरण की आवश्यकता नहीं होगी। सीबीआईसी के इस कदम से इस तरह की कंपनियों पर अनुपालन बोझ कम होगा। सीबीआईसी ने ट्वीट कर कहा, ‘‘एईओ-टी1 कंपनियों के लिए अधिकृत आर्थिक परिचालक प्रमाणन के नवीनीकरण की जरूरत समाप्त कर दिया है। यह निर्णय एक अगस्त से प्रभावी होगा, जिससे अब प्रमाणन के नवीनीकरण की जरूरत नहीं पड़ेगी।’’