नयी दिल्ली 25 जून (भाषा) बाजार नियामक सेबी ने निवेश सलाहकार कंपनी इक्विटी मेनिया फाइनेंशल एडवाइजरी और उसके मालिक अंकित गोयल को अनधिकृत निवेश सलाह देने के लिए प्रतिभूति बाजारों में दो साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है और उनसे निवेशकों से जमा की गई धनराशि वापस करने के लिए कहा है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने कहा कि इक्विटी मेनिया फाइनेंशल एडवाइजरी ने नियामक से पंजीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना निवेश सलाहकार गतिविधियों को अंजाम दिया था। सेबी ने कहा कि कंपनी ने अपनी सेवाओं से 257 ग्राहकों से लगभग 43 लाख रुपये एकत्र किए हैं। बाजार नियामक ने बृहस्पतिवार को अपने आदेश में कहा कि इस तरह की गतिविधियों में शामिल हो कर कंपनी ने निवेश सलाहकार (आईए) विनियमों का उल्लंघन किया है। इसलिए नियामक ने इक्विटी मेनिया फाइनेंशल एडवाइजरी और इसके एकमात्र मालिक अंकित गोयल को तीन महीने के भीतर निवेश सलाहकार गतिविधियों द्वारा ग्राहक से प्राप्त धन को वापस करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही उन्हें प्रतिभूति बाजार में कामकाज से दो साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है।