नयी दिल्ली, 16 जून (भाषा) बाजार नियामक सेबी ने बुधवार को सूचीबद्ध कंपनियों के प्रवर्तकों और निदेशकों की सूचीबद्ध ऋण प्रतिभूतियों के सौदों को प्रणाली आधारित सूचना नियम के दायरे में लाने का निर्णय किया। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने एक परिपत्र में कहा कि शेयर बाजार और डिपोजिटरी इस संदर्भ में जरूरी व्यवस्था करेंगे ताकि सूचीबद्ध ऋण प्रतिभूतियों के साथ शेयर और शेयर डेरिवेटिव्स से संबंधित रपट संबंधित शेयर बाजारों की वेबसाइट पर एक एक जुलाई से उपलब्ध हों।भेदिया कारोबार नियम के तहत प्रणाली आधारित खुलासा नियम पहले ही सूचीबद्ध कंपनियों के प्रवर्तक समूह, प्रवर्तकों, निदेशकों और मनोनीत व्यक्तियों के लिये क्रियान्वित किये गये है। प्रणाली आधारित खुलासा व्यवस्था के तहत शेयर और शेयर डेरिवेटिव्स (वायदा एवं विकल्प) खंड में सूचना शेयर बाजारों की वेबसाइट पर उपलब्ध करायी जाती है। सेबी के अनुसार अब ऐसी इकाइयों के लिए प्रणाली आधारित सूचना के दायरे में सूचीबद्ध कंपनियों की सूचीबद्ध ऋण प्रतिभूतियों को भी शामिल करने का निर्णय किया गया है। नियामक ने जुलाई 2020 में भेदिया कारोबार नियमों में संशोधन किया। इसके तहत सूचीबद्ध इकाइयों को व्यवस्थिति रूप से डिजिटल डाटाबेस रखना है, जिसमें कीमत से जुड़ी अप्रकाशित संवेदनशील सूचनाएं, उन व्यक्तियों के नाम जिनके पास ये सूचनाएं हैं, शेयर बाजारों को सूचना देने की स्वचालित प्रक्रिया और कारोबार को लेकर निश्चित समय की पाबंदी का पालन करना होगा