नई दिल्ली: महंगाई की मार सिर्फ खाने-पीने की चीजों पर ही नहीं बल्कि रहने पर भी बढ़ा है। अगर आप हॉस्टल या पीजी में रहते हैं तो आपके लिए झटके वाली खबर है। अब हॉस्टल, पीजी के किराये के लिए अधिक जीएसटी देना होगा। अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग्स (AAR) ने मामले की सुनवाई के बाद हॉस्टल और पीजी के किराये पर 12 फीसदी जीएसटी (GST) लगाने का आदेश दे दिया है। यानी हॉस्टल और पीजी में रहने वाले छात्रों और लोगों पर खर्च का बोझ बढ़ने वाला है।छात्रावासों के किराए पर अब 12 प्रतिशत जीएसटी लगेगा, जिसके चलते छात्रों को अब अधिक भुगतान करना होगा। अग्रिम निर्णय प्राधिकरण (एएआर) ने दो अलग-अलग मामलों में यह फैसला दिया। एएआर की बेंगलुरु पीठ ने कहा कि छात्रावास, आवासीय इकाइयों के समान नहीं हैं और इसलिए उन्हें वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से छूट प्राप्त नहीं है। श्रीसाई लक्जरी स्टे एलएलपी के आवेदन पर फैसला देते हुए एएआर ने कहा कि 17 जुलाई 2022 तक होटल, क्लब, कैंपसाइट की प्रतिदिन 1,000 रुपये तक के शुल्क वाली आवास सेवाओं पर जीएसटी छूट लागू थी।बेंगलुरु पीठ ने कहाकि पीजी/छात्रावास का किराया जीएसटी छूट के लिए योग्य नहीं है… क्योंकि आवेदक की सेवाएं आवासीय भवन को किराए पर देने के समान नहीं हैं। फैसले में कहा गया, ”आवासीय परिसर स्थायी निवास के लिए है, और इसमें गेस्ट हाउस, लॉज या ऐसी जगहें शामिल नहीं हैं।