नई दिल्ली: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने 2000 रुपये के नोट को सर्कुलेशन से बाहर करने का फैसला किया है। आरबीआई ने 2000 रुपये के नोट को लेकर बड़ा ऐलान करते हुए इसे बंद करने का ऐलान कर दिया। हालांकि ये नोट लीगल टेंडर बने रहेंगे, लेकिन सेंट्रल बैंक ने लोगों को 23 मई से 30 सिंतबर के बीच 2000 रुपये के नोट को बदलवाने या जमा करने को कहा है। इसके लिए गाइडलाइंस जारी की गई है। आरबीआई की गाइडलाइंस के मुताबिक आप एक दिन में 20,000 रुपये (10 नोट) तक बैंक से बदल सकता है। वहीं बैंक खाते में जमा करने को लेकर भी नियम बताए गए हैं। आरबीआई ने बैंकों को कहा है कि बैंकिंग डिपॉजिट नियमों का पालन करें।बैंक खाते में जमा करने के लिए नियमआरबीआई ने 20000 रुपये की लिमिट नोट एक्सचेंज यानी बदलने के लिए जारी की है। खाते में जमा करने के लिए कोई तय सीमा नहीं है। आप जितना चाहे उतना अपने खाते में जमा कर सकते हैं, लेकिन बैंकिंग नियमों के तहत। यानी आपको बैंक खाते में कैश जमा करने के लिए आरबीआई ने बनाए नियम को फॉलो करना होगा।एक दिन में कितना कैश जमा कर सकते हैं।आरबीआई की गाइडलाइंस के मुताबिक हर दिन नोट बदलवाने की ये 20000 रुपये की लिमिट है, लेकिन अगर आप नोट बैंक अकाउंट में जमा कराते हैं, तो इसपर ये लिमिट लागू नहीं होती है। आरबीआई ने खाते में पैसा जमा करने को लेकर कोई लिमिट तय नहीं की है, लेकिन आप भारी मात्रा में कैश अपने बैंक अकाउंट एक साथ जमा कराते हैं, तो आपसे पैसों के सोर्स के बारे में पूछा जा सकता है।बिना इन दस्तावेजों के नहीं जमा करवा पाएंगे कैशआरबीआई के नियम के मुताबिक आप एक दिन में 50000 रुपये और साल में 20 लाख रुपये तक का कैश अपने खाते में जमा करवा सकते हैं। अगर आप इससे अधिक कैश खाते में जमा करते हैं तो आपको अपना पैन कार्ड ( Pan Card), आधार कार्ड ( Aadhaar card) देना होगा। बिना इसके आप तय लिमिट से अधिक कैश नहीं निकाल सकेंगे। आरबीआई की गाइडलाइंस के मुताबिक कोई भी व्यक्ति एक दिन में 50 हजार और साल में 20 लाख रुपये जमा या निकासी बिना पैन-आधार कार्ड दिखाए नहीं कर सकता है। इस तय सीमा के बाद आपको अपने खाते में पैसे जमा करने के लिए ये दोनों की दस्तावेज दिखाने पड़ते हैं। जाहिर है कि 2000 रुपये के नोट को भी अपने बैंक खाते में जमा करने पर आपको इस नियम का पालन करना होगा। यानी आप एक दिन में 2000 रुपये 24 नोट बिना किसी दस्तावेज के आसानी से जमा कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही इसकी लिमिट 50000 रुपये या उससे ऊपर गई आपको नोट जमा करने के साथ पैन कार्ड या आधार कार्ड देना होगा।बिना KYC होगी दिक्कत2000 रुपये का नोट बिना किसी परेशानी के बैंक खातों में जमा करने के लिए आपको केवाईसी मानकों को पूरा कर लेना चाहिए। अगर आपके बैंक अकाउंट का केवाईसी नहीं है तो आपको परेशानी होगी। आरबीआई की जानकारी के मुताबिक आप 23 मई से लेकर 30 सितंबर तक अपने नोट बैंक से बदल सकते हैं। यानी आपके पास 4 महीने का वक्त है । अगर आप तय डेडलाइन तक पैसे नहीं जमा करते हैं तो आपको 2000 रुपये के नोटों को एक्सचेंज कराने के लिए RBI के पास जाना होगा।