नई दिल्लीकोरोना वायरस (Covid crisis) के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए किये गए कई राज्यों में किये गए हालिया लॉकडाउन (LockDown) में आप अपने वाहन के बीमा, ड्राइविंग लाइसेंस या अन्य जरूरी दस्तावेज के एक्सपायर होने की वजह से उसे रिन्यू कराने के लिए परेशान हैं, तो अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (Morth) ने 30 जून 2021 तक वैध माने जाने वाले वाहनों के फिटनेस, परमिट, RC, DL आदि की वैधता अब 30 सितंबर तक बढ़ा दी है।यह भी पढ़ें: CBI जांच से बचने के लिए इस तरह के तिकड़म भिड़ाने में जुटा रहा था मेहुल चोकसीनहीं होगी कोई दिक्कत देश में कोरोना संकट के दूसरे चरण के संक्रमण को रोकने के लिए कई राज्यों में अप्रैल-मई-जून में लॉकडाउन किया गया था। लॉकडाउन के दौरान अगर आपके ड्राइविंग लाइसेंस, लर्निंग लाइसेंस, गाड़ियों के परमिट और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) की वैधता समाप्त हो गयी है, तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। कोविड19 महामारी के दूसरे चरण (Second Wave) को रोकने के लिए किये गए लॉकडाउन (LockDown) के कारण सरकार ने इन कागजात की वैधता अवधि को एक बार फिर बढ़ा दिया है। कई बार बढ़ाई मोहलत अब आपके वाहन के सभी जरूरी कागजात (Vehicle Documents) आगामी 30 सितंबर 2021 तक वैध रहेंगे। केंद्र सरकार के सड़क परिवहन मंत्रालय ने राज्यों में किये गए लॉकडाउन की वजह से इनकी वैधता अवधि को एक बार फिर बढ़ा दिया है। परिवहन विभाग से जुड़े इन कागजातों की वैधता अवधि को अब तक सरकार कई बार बढ़ा चुकी है। इस साल इसके पहले केंद्र सरकार ने इसकी आखिरी तारीख 30 जून 2021 तक की थी, लेकिन अब उसने एक बार फिर वाहन मालिकों को तीन महीने की मोहलत दे दी है।राज्यों को दी गई है सलाह भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इस बारे में 30 मार्च 2020, 9 जून 2020, 24 अगस्त 2020, 27 सितंबर 2020 और 26 मार्च 2020 को नोटिफिकेशन जारी किया था। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश को लिखे गए पत्र में कहा गया था कि मोटर व्हीकल एक्ट 1988 और सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989 के हिसाब से वाहनों के दस्तावेजों की वैधता बढ़ाई जा रही है। राज्यों को यह सलाह दी गई है कि फिटनेस, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन या वाहन के कोई अन्य जरूरी दस्तावेज की वैधता बढ़ाई जाती है। राज्यों में लॉकडाउन का असर राज्यों में किये गए लॉकडाउन की वजह से बहुत से लोग अपने वाहन के दस्तावेज रिन्यू नहीं करा सके हैं। अब ये सभी दस्तावेज 30 सितंबर 2021 तक वैध माने जाएंगे। सड़क परिवहन मंत्रालय (Morth) ने इस एडवाइजरी में कहा है कि 1 फरवरी 2020 के बाद वाहनों के जरूरी दस्तावेज अगर एक्सपायर हो जाते हैं तो इनकी वैधता 30 जून 2021 तक मानी जाए। वाहन के इन Documents की वैधता अवधि और बढ़ाई जा रही है। कोरोनावायरस के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए किए गए लॉकडाउन की वजह से बहुत से राज्यों में आरटीओ वगैरह बंद कर दिए गए थे, इस वजह से सरकार ने इन दस्तावेजों की बढ़ाने का फैसला किया है।यह भी पढ़ें: ईंधन पर भारी टैक्स के बारे में क्या सोचती है देश की संसद?सिर्फ 34 साल की उम्र में 100 करोड़ सैलरी लेने वाले कामत को जानते हैं आप