भारत सरकार ने पासपोर्ट आवेदकों के लिए एक नया नियम बनाया है। सरकार ने 5 अगस्त से पासपोर्ट आवेदकों के लिए डिजिलॉकर प्रोसेस को अनिवार्य कर दिया है। बता दें कि इससे पहले चेन्नई में क्षेत्रीय पासपोर्ट ऑफिस ने एक आधिकारिक नोटिस जारी किया था। इस नोटिस में कहा गया था कि www.passportindia.gov.in पर पासपोर्ट एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले आवेदकों को डिजिलॉकर पर डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होगा। अब, मुंबई ऑफिस ने भी एक नोटिस जारी किया है कि अधिकारियों ने पासपोर्ट वेरिफिकेशन प्रोसेस के दौरान आधार जमा करने वाले आवेदकों के लिए डिजीलॉकर अकाउंट बनाना जरूरी कर दिया है।इस फैसले के बाद डिजिलॉकर अकाउंट बनाना पूरे देश के लिए जरूरी हो जाएगा। लोगों को अपने डिजिलॉकर अकाउंट को आधार से जोड़ना होगा। इसके बाद पासपोर्ट सेवा केंद्र का वेरिफिकेशन और प्रोसेसिंग टाइप पहले से कम हो जाएगा। 5 अगस्त 2023 से जब आवेदक अपने एड्रेस के तौर पर आधार को सबमिट करेंगे तो उन्हें ऑनलाइन एप्लीकेशन में डिजिलॉकर को सेलेक्ट करना होगा। अगर आवेदक ऐसा नहीं करते हैं तो आधार उनके वर्तमान एड्रेस या डेथ ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के लिए वैध डॉक्यूमेंट के तौर पर नहीं माना जाएगा।फोन में आज ही डाउनलोड करें ये ऐप, हर मुश्किल हो जाएगी आसानआवेदक पोर्टल में ही डिजिलॉकर में डॉक्यूमेंट अपलोड करने की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। एक बार डिजिलॉकर अकाउंट बन जाने के और सभी डॉक्यूमेंट प्लेटफॉर्म पर अपलोड हो जाने के बाद, आवेदकों को पासपोर्ट सर्विस केंद्र में ओरिजनल डॉक्यूमेंट्स लाने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके लिए शर्त यही होगा कि आपके डिजिलॉकर पर सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने चाहिए।क्या है डिजिलॉकर:डिजीलॉकर भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी की गई है। यह डिजिटल इंडिया पहल के तहत प्रदान की जाने वाली एक डिजिटलाइजेशन सर्विस है। डिजीलॉकर में आप अपने सभी जरूरी दस्तावेज को सेव रख सकते हैं। इनमें ड्राइवर लाइसेंस, व्हीकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेशन समेत मार्कशीट आदि को सेव रख सकते हैं।